पटना: मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) अनिवार्य है. हालांकि, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, या यह गमु हो गया है तो आप कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ वोट डाल सकते हैं.
आपको चुनाव की तारीख से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके पास फोटो पहचान पत्र है या नहीं. देश का हर वह नागरिक जो चुनावी साल में एक जनवरी को 18 साल का हो गया हो, अपने वोट का प्रयोग कर सकता है.
एक व्यक्ति को केवल एक ही जगह मतदान का अधिकार है. व्यक्ति जहां स्थायी रूप से रहता है, वहां उसे वोट डालने की सुविधा मिलती है. जिस पते के आधार पर आपका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बना हो, आप उसी क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं.
अपनी पहचान साबित करने के लिए आप अपनी इन फोटो आईडी का प्रयोग कर सकते हैं.
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- केंद्र या राज्य सरकार की किसी नौकरी का सर्विस आइडेंटिटी कार्ड
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रेसिस्टेंस जीन आइडेंटिफायर का जारी किया हुआ स्मार्टकार्ड
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्ड
- फोटोग्राफ लगा हुआ पेंशन डॉक्यूमेंट
- श्रम मंत्रालय का जारी किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
- चुनाव आयोग की जारी की हुई फोटो वोटर स्लिप
अगर किसी को वोटर स्लिप नहीं मिलती तो वे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन के जरिए जान सकते हैं कि उनका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं?