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शादी में 150 लोगों को शिरकत करने की मिली अनुमति, बैंड बाजों पर लगी रोक हटी - Sanjay Aggarwal gave information

गृह विभाग का नया आदेश अब शादी विवाह में अधिकतम डेढ़ सौ लोग शामिल हो सकेंगे. वहीं शादी विवाह में बैंड बाजों पर लगे प्रतिबंध को भी गृह मंत्रालय ने हटा लिया है.

पटना
गृह विभाग ने जारी किए नए आदेश

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Published : Nov 29, 2020, 5:03 PM IST

पटना: बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु जो आदेश 25 नवंबर को दिया गया था. वहीं अगले ही दिन 26 नवंबर को गृह विभाग बिहार सरकार ने अपने आदेश में सुधार करते हुए शादी विवाह में 100 की जगह 150 लोग शिरकत कर सकेंगे. राज्य के गृह विभाग ने शादी विवाह के अवसर पर बैंड बाजे पर लगी रोक के आदेश को भी वापस ले लिया है. वहीं, राज्य के सभी डीएम व एसपी को कोविड नियमों के अनुपालन सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश दिया गया है. वही पत्र में बताया गया है कि 26 नवंबर गृह विभाग के तरफ से निर्देश में बाकी सभी से आदेश यथावत जारी रहेंगे.

गृह विभाग ने बढ़ाई शादी समारोह में शामिल होने की सीमा
गृह विभाग के आदेश के बाद पटना प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय अग्रवाल ने बताया कि आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक में फैसला लिया गया है कि अब शादी विवाह में 100 लोगों की तय सीमा को बढ़ा कर 150 कर दी गई है.

शादी विवाह में 150 लोगों को शिरकत करने की मिली

डीएम कोविड गाइड लाइन का पालन सुनिश्चित करें
वहीं, शादी विवाह के पहले के आदेश के विरोध में बैंड बाजे के लगे रोक को भी वापस ले लिया गया है. प्रमंडलीय आयुक्त पटना ने ग्रीवा के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी जिलों के डीएम व एसपी को सौंपी है.

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