पटना: गृह विभाग ने अनलॉक-2 के अंतर्गत कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई. जिसके जरिए यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी अनलॉक-2 के आदेश में वर्जित है कि राज्य सरकार स्थितियों का आकलन कर राज्य में कड़े प्रतिबंध लगा सकती है. बाजारों में अत्यधिक भीड़ होने, दुकानदारों की ओर से मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंस का पालन न किए जाने की स्थिति में नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानों के समीपवर्ती दुकानों को 2 दिनों तक बंद रखने का आदेश डीएम अपने स्तर से करते सकते हैं.
डीएम परिस्थितियों का आकलन कर लगा सकते हैं प्रतिबंध
होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल और विवाह परिसर की शादी को थाना अध्यक्ष की ओर से नोटिस निर्गत किया जाएगा. किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति से ऊपर नहीं होने चाहिए. निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना आयोग के लिए अनिवार्य होगा. कोरोना संकमण के प्रसार के रोकथाम के लिए कंटेंटमेंट जोन के बाहर बड़ा बफर जोन बनाया जाएगा, जहां डीएम परिस्थितियों का आकलन कर स्थानीय आवागमन के सावर्जनिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं.