पटनाः जमाबंदी और होल्डिंग नंबर के बिना रजिस्ट्री पर रोक लगाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वाली आमोद बिहारी सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है.
जमाबंदी और होल्डिंग नंबर के बिना रजिस्ट्री नहीं होने के सरकारी आदेश पर कोर्ट की रोक
इस मामले पर कोर्ट का अंतिम आदेश राज्य सरकार का जवाब मिलने के बाद ही आएगा. दरअसल राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 में संशोधन लाकर नई व्यवस्था लागू कर दी थी.
इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 में किया गया था संशोधन
इस मामले पर कोर्ट का अंतिम आदेश राज्य सरकार का जवाब मिलने के बाद ही आएगा. दरअसल राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को इंडियन रजिस्टेशन एक्ट 2008 में संशोधन लाकर नई व्यवस्था लागू कर दी थी. इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो गए थे.
लोगों को हो रही थी परेशानी
सरकार के लाए गए इस कानून के बाद आमोद बिहारी सिन्हा ने कोर्ट में अर्जी देकर कानून पर लोग लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि यह कानून आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.