पटना: बिहार के माध्यमिक (Secondary) और उच्च माध्यमिक (Higher Secondary) स्कूलों में बहाली का इंतजार कर रहे कॉमर्स के शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट(Patna High Court) से राहत भरी खबर मिली है. कोर्ट ने बिहार सरकार को छह माह में कॉमर्स के शिक्षकों की बहाली करने का निर्देश दिया है. बिहार में कॉमर्स के शिक्षकों के 1308 पद खाली हैं.
यह भी पढ़ें-सरकार के फैसले से नाराज STET अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, हाईकोर्ट जाने की तैयारी
पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कॉमर्स विषय के शिक्षकों की बहाली के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने मोहम्मद अफरोज और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 6 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया.
तीन माह में तय करें वैकेंसी
कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन माह में कॉमर्स शिक्षकों की रिक्तियों को तय करने और उसके बाद टीईटी की परीक्षा कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया छह माह में पूरी हो जाए. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कॉमर्स के शिक्षकों के 1308 पद रिक्त हैं. इसे राज्य सरकार ने अपने हलफनामा में स्वीकार किया है.
2011 के बाद नहीं हुई बहाली
गौरतलब है कि स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई के लिए 2011 के बाद शिक्षकों की बहाली नहीं हुई. राज्य सरकार ने कॉमर्स के शिक्षकों की बहाली का फैसला 25 सितंबर 2019 को लिया था, लेकिन इसपर आगे कुछ नहीं हुआ. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कॉमर्स के शिक्षकों के 1308 पद खाली हैं. एकाउंटेंसी के 724 और इंटरप्रेन्योरशिप के 584 पदों का सृजन 2012 में किया गया था.
यह भी पढ़ें-बिहार में 2021 से ही 2024 और 2025 चुनाव की तैयारी, पढ़ें क्या है नीतीश का प्लान