पटनाः हाई कोर्ट ने बुधवार को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को एसीपी का समय नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की. सुमित्रा देवी की याचिका पर जस्टिस सीएस सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई की.
चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को ACP का समय नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी - High court expressed resentment
हाईकोर्ट ने कहा कि आला अधिकारियों को तो प्रमोशन समय पर मिल जाता है लेकिन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को एसीपी लेने के लिए हाईकोर्ट का मुंह देखना पड़ता है, यह सही नहीं है. जस्टिस सीएस सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश दिए.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए जरूरी निर्देश
हाईकोर्ट ने कहा कि आला अधिकारियों को तो प्रमोशन समय पर मिल जाता है लेकिन, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को एसीपी लेने के लिए हाईकोर्ट का मुंह देखना पड़ता है, यह सही नहीं है. जस्टिस सीएस सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जरूरी निर्देश दिए.
13 जनवरी कोहोगी अगली सुनवाई
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा है कि इन कर्मचारियों को समय पर एसीपी देने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.