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लालू यादव के बाहर आने की उम्मीदों को झटका, पढ़ें अब तक का अपडेट

चारा घोटाला के चार मामलों में सजा पाने के बाद से लालू यादव जेल में बंद हैं. दुमका कोषागार मामले में आधी सजा काटने के बाद लालू यादव की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी करने पर जमानत देना कबूल नहीं किया और लालू की याचिका खारिज कर दी है. लालू को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिया था तब से वह जेल में हैं.

Lalu yadav
लालू यादव

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Published : Feb 19, 2021, 4:57 PM IST

Updated : Feb 19, 2021, 5:07 PM IST

रांची:राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अभी जेल में ही रहना होगा. चारा घोटाला के चार मामलों में सजा पाने के बाद से लालू यादव जेल में बंद हैं. दुमका कोषागार मामले में आधी सजा काटने के बाद लालू यादव की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी करने पर जमानत देना कबूल नहीं किया और लालू की याचिका खारिज कर दी.

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दिल्ली में इलाज करा रहे हैं लालू
गंभीर रूप से बीमार लालू इन दिनों दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं. लालू को चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसंबर 2017 को दोषी करार दिया था. तब से वह जेल में हैं. लालू ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी. वह निचली अदालत से दी गई 7 साल की सजा में आधी सजा काटने का हवाला देते हुए कोर्ट से बेल की मांग कर रहे थे. पिछली सुनवाई के दौरान लालू की ओर से 42 माह से अधिक जेल में रहने का दावा किया गया था. सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था.

लालू को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी केस में अक्टूबर 2020 में जमानत मिल गई थी. दुमका ट्रेजरी केस की सुनवाई पूरी नहीं होने के चलते उन्हें जेल में ही रहना पड़ा था. गौरतलब है कि दुमका ट्रेजरी केस सरकारी खजाने से 3.5 करोड़ रुपए निकाले जाने का है. मामला 1991-1996 के बीच का है. बिहार के पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने ट्रेजरी से पैसे निकाले थे. इस दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे.

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चार मामलों में लालू को हुई है सजा
चारा घोटाला के चार मामलों में लालू को अलग-अलग सजा हुई है. सीबीआई कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है. इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती. सीआरपीसी की धारा 427 के प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनायी जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी.

इन मामलों में लालू को हुई है सजा

  • देवघर कोषागार: 23 दिसम्बर 2017 को देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी.
  • दुमका कोषागार: 24 मार्च 2018 को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में लालू को 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही लालू पर 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया था.
  • चाईबासा कोषागार: लालू यादव को अक्टूबर 2013 में चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी.
Last Updated : Feb 19, 2021, 5:07 PM IST

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