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बिहार के सभी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर रोक, सरकार से हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

बिहार के सभी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. लॉ कॉलेजों में हाईकोर्ट ने नामांकन पर रोक लगा दी है. लॉ कॉलेजों में व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ये फैसला लिया गया. इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने लॉ कॉलेजों के चांसलर, राज्य सरकार और संबंधित विश्वविद्यालय से जवाब-तलब किया है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

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Published : Mar 22, 2021, 6:51 PM IST

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व निजी लॉ कालेजों में नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दिया है. कुणाल कौशल की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए चांसलर कार्यालय, राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय व अन्य से जवाब-तलब किया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश किया, जिसमें यह कहा गया कि राज्य में जो लॉ कालेज हैं, उनमें पूरी व्यवस्था नहीं है.

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लॉ की पढ़ाई पर पड़ रहा है असर
योग्य शिक्षकों व प्रशासनिक अधिकारियों की काफी कमी है. जिसका लॉ की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है. साथ ही बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है. याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के किसी भी सरकारी व निजी लॉ कालेजों में 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है.

28 सरकारी व निजी लॉ कॉलेज
राज्य में 28 सरकारी व निजी लॉ कालेज हैं. लेकिन कहीं भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था नहीं है. जिस कारण लॉ की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.

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