पटना: पटना हाई कोर्ट ने बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑफिस परिसर में जलजमाव पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि क्यों नहीं इस ऑफिस को नियोजन भवन में शिफ्ट कर दिया जाए. वेटेरन फोरम और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
जलजमाव को लेकर हाई कोर्ट सख्त, बिहार सरकार से मांगा जवाब - Bihar government
पटना हाई कोर्ट ने बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑफिस परिसर में जलजमाव पर राज्य सरकार को बताने को कहा कि क्यों नहीं इस ऑफिस को नियोजन भवन में शिफ्ट कर दिया जाए.
जलजमाव की समस्या
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस ऑफिस में जलजमाव की समस्या 2016 से लगातार चली आ रही हैं, जिसकी सूचना सरकार को दी जाती रही थी. साथ ही इस संस्थान में 1979 में 8 पद थे, लेकिन अबतक ये पद रिक्त पड़े हैं. अभी इसमें एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है.
ट्रिब्यूनल की हालत बहुत ज्यादा खराब
अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल की हालत प्राइमरी स्कूलों से भी ज्यादा खराब है. कोर्ट को यह भी बताया कि बहुत सारे ट्रिब्यूनलों का अपना भवन नहीं होने के कारण सरकारी भवनों में चल रहे हैं. वहीं, उन्होंने बताया कि इस मामले पर गुरुवार भी सुनवाई होगी.