पटना: बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑफिस परिसर में जलजमाव पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को जवाब तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सोमवार को वेटेरन फोरम और दूसरे लोगों की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.
पटना: हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल भवनों के मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब - High court asks Bihar government
हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब तलब करते हुए प्रदेश में चल रहे ट्रिब्यूनल भवनों का विवरण मांगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी भवनों में चलने वाली ट्रिब्यूनल दफ्तरों की जानकारी मांगी है.
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हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब तलब करते हुए प्रदेश में चल रहे ट्रिब्यूनल भवनों का विवरण मांगा है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी भवनों में चलने वाली ट्रिब्यूनल दफ्तरों की जानकारी मांगी है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल जैसी बड़ी संस्था में पर्याप्त संख्या में स्टाफ भी नहीं है.
मामले की अगली सुनवाई 24 जून को
अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के और भी ट्रिब्यूनल भवनों की हालत बहुत अच्छी नहीं है. गौरतलब है कि मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी.