बिहार

bihar

ETV Bharat / state

हाईकोर्ट प्रशासन ने पप्पू यादव को दी ई मोड से जमानत अर्जी दायर करने की अनुमति

पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने पप्पू यादव को ई मोड से जमानत अर्जी दायर करने की अनुमति दी है. अपहरण के 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हुए पप्पू यादव 11 मई 2021 से जेल में बंद हैं.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट

By

Published : Jun 4, 2021, 10:55 PM IST

पटना:अपहरण के 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार हुए जाप प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव को जमानत मिलने की उम्मीद जगी है. 11 मई 2021 से जेल में बंद पप्पू यादव को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने पप्पू यादव को ई मोड से जमानत अर्जी दायर करने की अनुमति दी है.

यह भी पढ़ें-दोस्ती, दुश्मनी और अपहरण : 32 साल पहले की 'गलती' में फंस गए पप्पू यादव

पिछले दिनों मधेपुरा के जिला जज ने पप्पू यादव को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था. इससे पहले पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का दो बार अनुरोध किया गया, पर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली.

क्या है मामला
पप्पू यादव के खिलाफ 29 जनवरी 1989 को मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में केस दर्ज कराया गया था. पप्पू यादव और उनके अन्य साथियों पर रामकुमार यादव और उमा यादव के अपहरण का आरोप शैलेंद्र यादव ने लगाया था. इस केस में पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.

यह भी पढ़ें-जिसके FIR पर जेल गए पप्पू यादव उसने भी जताई हैरानी, कहा- 'हैरान हूं'

ABOUT THE AUTHOR

...view details