पटना: बिहार में परिवहन विभाग (Transport Department) ने दोपहिया वाहन खरीदते समय डीलर प्वाइंट पर अच्छी गुणवता वाला हेलमेट लेना अनिवार्य कर दिया है. यह व्यवस्था सभी दोपहिया वाहन विक्रेता (डीलर) सुनिश्चित करेंगे. इस संबंध में बैठक कर सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल (Transport Secretary Sanjay Kumar Agrawal) ने वाहन विक्रेता के दुकानों की औचक जांच के लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी निर्देश दिया है. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले डीलरों पर कार्रवाई की जाएगी.
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इस संबंध में परिवहन मंत्री शीला कुमारी (Transport Minister Sheela Kumari) ने कहा कि अच्छी गुणवता के हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना होने पर मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है. वर्ष 2019 में हेलमेट नहीं पहनने से 525 लोगों की मौत हुई थी. वहीं वर्ष 2020 में जिन 347 लोगों सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी.
वहीं, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि वाहन खरीद के दौरान वाहन क्रेता को विक्रेता द्वारा अनिवार्य रुप से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरुप हेलमेट उपलब्ध करानेसभी डीलरों को निर्देेशित किया जाये. इसके आम लोगों को इस संबंध में जागरुक किया जाये. जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में अनिवार्य रुप से जानकारी दी जाये और इसकी अनिवार्यता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन के क्रेता को डीलर वाहन नहीं बेचें. परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवता का हेलमेट पहनें. हेलमेट पुलिस के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनें.