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डॉक्टरों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली

पटना हाईकोर्ट में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बिहटा में डॉक्टरों, कर्मचारियों एवं अन्य रिक्त पदों को भरने के मामले की सुनवाई टल गई है. पिछली सुनवाई में रिक्त पदों को भरने के संबंध में कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट

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Published : Aug 25, 2021, 3:12 PM IST

पटनाः ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (ESIC Medical College & Hospital), बिहटा में डॉक्टरों, कर्मचारियों एवं अन्य रिक्त पदों को भरने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई टल गई है. बता दें कि चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ द्वारा शिवानी कौशिक एवं अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है.

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पिछ्ली सुनवाई में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारियों समेत अन्य रिक्त पदों को भरने के संबंध में कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पहले की सुनवाई में कोविड-19 (Covid-19) की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का भी ब्यौरा मांगा था. राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि पटना समेत पूरे राज्य में सभी लोगों को निःशुल्क कोविड से बचाव के लिए टीका दिया जा रहा है.

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए सभी कोशिश हो रही है. राज्य सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा कि 121 टीका एक्सप्रेस गाड़ियों के जरिये वृद्ध और दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है. शहरी क्षेत्रों के लिए कुल 121 गाड़ियां यूनिसेफ और केयर इंडिया जैसे डेवलपमेंट एजेंसी के जरिये भाड़े पर लेकर सरकार को दी गई है. अगली सुनवाई में राज्य में कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के मामले पर भी सुनवाई की जाएगी. इस पर अगली सुनवाई 1 सितंबर को की जाएगी.

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