पटनाः गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिर के पुजारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
विष्णुपद मंदिर मामले पर HC ने सरकार को बैठक कर विचार विमर्श करने का दिया निर्देश - माता वैष्णो देवी
पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट ने महाधिवक्ता व राज्य सरकार को विष्णुपद मंदिर मामले पर बैठक कर विचार विमर्श करने का निर्देश दिया है. मामले पर 17 दिसंबर को फिर सुनवाई की जाएगी.
विचार विमर्श करने का निर्देश
पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को बताने को कहा कि बिहार राज्य रिलिजियस ट्रस्ट बोर्ड को पूरी तरह से कब तक गठित कर लिया जाएगा. कोर्ट ने महाधिवक्ता और राज्य सरकार को इस मामले पर बैठक कर विचार विमर्श करने का निर्देश दिया है. सोमवार को ही गया के कोर्ट ने विष्णुपद मंदिर के मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि मंदिर किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति का नहीं सार्वजनिक संपत्ति है.
बोर्ड का गठन करने की मांग
गया कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर के पुजारियों के हितों का ख्याल रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि यह मंदिर सदियों पुराना है. इससे आमलोगों की आस्था जुड़ी हुई है. जनहित याचिका में माता वैष्णो देवी और बाला जी मंदिर की तर्ज पर राज्य सरकार से विष्णुपद मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करने की मांग की गई है. मामले पर 17 दिसंबर को फिर सुनवाई की जाएगी.