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पटना HC में कामकाज के तौर तरीकों पर हुई सुनवाई, VC के जरिए मामलों के निपटारे पर बनी सहमति

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर,अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा और दूसरे अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी मौजूद थे. कोर्ट ने 18 मई को दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि 16 जून तक के लिए बढ़ा दी है.

Patna HC
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Published : Jun 4, 2020, 2:30 PM IST

पटना: हाईकोर्ट में कोरोना वायरस के दौरान राज्य के कोर्ट में कामकाज के तौर तरीकों के मामले पर सुनवाई हुई. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की फुल बेंच के सामने सुनवाई के हाइकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों पर सुनवाई पर सहमति बनी. साथ ही ये व्यवस्था 15 जून तक जारी रहेगी.

18 मई को दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि 16 जून तक बढ़ी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर,अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा और दूसरे अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी मौजूद थे. कोर्ट ने 18 मई को दिए गए अंतरिम आदेश की अवधि 16 जून तक के लिए बढ़ा दी है.

16 जून को मामले की अगली सुनवाई
रजिस्ट्रार(लिस्ट) को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस आदेश की कॉपी सभी संबंधित लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए दे दी जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई 16 जून 2020 को होगी.

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