पटना:बिहार में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है. वहीं, राज्य में कोरोना महामारीकी गंभीर स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओंपर सुनवाई की है.
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चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को बताने को कहा कि बिहार के लिए कितना वैक्सीनकी व्यवस्था की गई है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को युवा आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार से अधिक वैक्सीन मांगने को कहा. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामा पर असंतोष जताया.
कोविड अस्पतालों की नहीं दी गई विस्तृत जानकारी
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जो कोर्ट को ब्यौरा दिया गया था, उसमें जिलों के कोविड अस्पतालों की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी. साथ ही कोर्ट के बताया गया कि कोविड की जांच आरटीपीसीआर की रिपोर्ट देने में काफी देरी होती है. वहीं, मनमाना पैसा वसूला जा रहा है.
अगली सुनवाई 12 मई को
इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की उपलब्धता का विस्तृत ब्यौरा देने को कहा. साथ ही राज्य सरकार को ये बताने को कहा है कि डॉक्टर, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की बहाली के लिए क्या करवायी हो रही है. इसके अलावा कोर्ट ने जांच रिपोर्ट के मामले में भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इन सभी मामले पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी.