पटनाः राजधानी में हाइकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने इसपर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया. नीरज कुमार और अन्य की रिट याचिकाओं पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने मामले पर सुनवाई की.
शिक्षकों की बहाली
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित किया था. जिसमें कहा गया था कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की बहाली परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं.