पटना: लालू यादव के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव (Hasanpur MLA Tej Pratap Yadav) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. विजय कुमार यादव की चुनाव याचिका पर जस्टिस बीरेंद्र कुमार की अदालत में गवाह पेश किए गए.
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दअरसल, तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को विजय कुमार यादव द्वारा चुनाव याचिका के जरिये चुनौती दी गई है. गुरुवार को याचिकाकर्ता की ओर से रविन्द्र कुमार की गवाही हुई. तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने इस तीसरे गवाह रविन्द्र कुमार का जिरह किया.
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उसके बाद कोर्ट ने इस गवाह को उन्मुक्त अर्थात डिस्चार्ज कर दिया. तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है.
याचिकाकर्ता ने तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राज कुमार राय को रिटर्न्ड कैंडिडेट( विजयी घोषित उम्मीदवार) घोषित करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है.
मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. याचिका दायर करने का आधार नामांकन पत्र को बनाया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से चुनौती दी गई है कि तेज प्रताप यादव ने जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में दिए गए हलफनामे में जानकारी छिपा ली है. याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि क़ानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे भ्रष्ट आचरण बताया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर, 2021 को की जाएगी.
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