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Patna High Court News: पासपोर्ट जारी करने के मामले में हाईकोर्ट ने विचार करने का आदेश दिया, एनएच निर्माण पर भी हुई सुनवाई

पटना हाईकोर्ट में कई मामलों पर सुनवाई (Hearing in High Court) की गई. इसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का मामला सहित एनएच-80 और पटना-गया-डोभी मार्ग मामले पर भी कोर्ट ने कई अहम निर्देश दिये. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : Feb 24, 2023, 8:25 PM IST

पटनाःबिहार की राजधानी पटना में हाईकोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने के मामले पर सुनवाई (Hearing on passport office case in High Court) की. याचिकाकर्ता के आवेदन पर सुनवाई करते हुए विचार करने का आदेश दिया है. जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की पीठ ने निदा अमीना अहमद द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश को पारित किया. कोर्ट ने पटना स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस को याचिकाकर्ता के लिए फ्रेस पासपोर्ट जारी करने के आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया है.

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बर्थ सर्टिफिकेट में सुधार का निर्देशः इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को आईसीएसई द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर चार सप्ताह में सुधार करने को कहा है. याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट ने म्युनिसिपल ऑथोरिटी को भी याचिककर्ता के सही जन्म तिथि को रिकॉर्ड करने को कहा है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने ऐसे लंबित आवेदन समेत भविष्य में आने वाले ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए उम्मीद जताई है.

पटना-गया-डोभी एनएच निर्माण पर भी हुई सुनवाईः पटना हाइकोर्ट में पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण मामलें पर सुनवाई 27 फरवरी,2023 को की जाएगी. एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, एनएचएआई और अन्य सम्बंधित पक्षों को हलफनामा दायर करने के लिए 24 फरवरी 2023 तक का समय दिया था. इससे पूर्व अधिवक्ताओं की टीम ने खंडपीठ के समक्ष पटना-गया-डोभी एनएच का निरीक्षण कर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी.

मुंगेर से मिर्जापुर चौकी एनएच निर्माण मामले में भी हुई सुनवाईः पटना हाई कोर्ट ने एनएच 80 (मुंगेर से मिर्जापुर चौकी) के निर्माण में हो रहे विलम्ब के मामले पर भी सुनवाई की गई. एसीजे जस्टिस सीएस सिंह एवं जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने प्रणव कुमार झा की लोकहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि संभव हो तो संबंधित पदाधिकारी इस एनएच के री-अलाइनमेंट के लिए कोई समाधान निकालें, ताकि पक्के मकानों को टूटने से बचाया जा सके.

अतिक्रमण और भू-अधिग्रहण को ले दिया निर्देशः अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया था कि मुंगेर जिला में नियमित भूअर्जन पदाधिकारी के नहीं रहने से राष्ट्रीय राज मार्ग के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही हैं. एनएच के निर्माण में 80 पक्के घर तोड़ने होंगे . कोर्ट ने एलिवेटेड रोड बनाने के मामले में एनएचआई से जवाब मांगा है. वहीं सुनवाई के दौरान जमीन मालिकों की ओर से बताया गया कि उन्हें जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा. इस पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को कैंप लगाकर मुआवजा राशि देने की बात कही है.

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