पटना: पटना हाईकोर्ट ने 15 सितंबर 2021 के पहले सड़क दुर्घटना में मृत या घायल व्यक्तियों के परिवारों को बड़ी राहत (Hearing In Patna High Court) दी है. कोर्ट ने कहा कि वैसे परिवार जो किसी कारणवश 15 सितंबर 2021 के पहले वाहन दुर्घटना में मृत या घायल हुए अपने परिवार के सदस्यों के मुआवजे के लिए संबंधित जिले के जिला कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं किये हैं, वे अब वहां दायर कर सकते हैं.
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कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नई अधिसूचना के बाद घटित किसी भी घटना के मुआवजा के लिए नया मुकदमा नई गठित न्यायाधिकरण में दायर किया जा सकता है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने यह निर्देश रेणु देवी द्वारा याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद दिया है. कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया कि राज्य सरकार ने 15 सितंबर 2021 को बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन- 1) नियमावली 2021 से संबंधित अधिसूचना जारी की. जिसमें यह कहा गया कि अधिसूचित किए जाने की तिथि से वाहन जनित दुर्घटनाओं के उदभूत मुआवजा राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा.