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विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन मामले पर HC ने एडवोकेट जनरल को सभी मुद्दों को सुलझाने के दिए निर्देश - चीफ जस्टिस संजय करोल

कुछ दिनों पहले गया कोर्ट ने विष्णुपद मंदिर के मामले पर निर्णय देते हुए कहा था कि मंदिर न किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति का बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है.

Patna High Court
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Published : Dec 22, 2020, 3:40 PM IST

पटनाः गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इसमें संजय करोल की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल को सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करके मुद्दों को सुलझाने का निर्देश दिया.

आपसी सहमति से मुद्दों को सुलझाने का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने विष्णुपद मंदिर के मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी एडवोकेट जनरल को सौंपी है. कोर्ट ने सभी मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने को कहा है. सुनवाई में कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मंदिर के पुजारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा. कुछ दिनों पहले गया कोर्ट ने विष्णुपद मंदिर के मामले पर निर्णय देते हुए कहा था कि मंदिर न किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति का बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है.

जनवरी 2021 में होगी अगली सुनवाई
विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन मामले की जनहित याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करे. जनहित याचिका माता वैष्णो देवी और बाला जी मंदिर का उदाहरण दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2021 में होगी.

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