पटनाः पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लॉकडाउन लागू था. इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे. इसी क्रम में बिहार में लॉकडाउन उल्लंघन मामले को लेकर पहली बार सजा सुनाई गई है. पटना सिविल कोर्ट ने लॉकडाउन का उल्लंघन, महामारी फैलाने के साथ टूरिस्ट वीजा का उल्लंघन करने के आरोप में तबलीगी जमात के 17 सदस्यों को सजा सुनाई है.
पटना: लॉकडाउन उल्लंघन पर पहली सजा, 17 तबलीगियों को कोर्ट अवधि तक कारावास
मामले में आरोपित 17 तबलीगी जमात के सदस्य बेल पर हैं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना आरोप कबूला. इसके बाद सभी को पटना सिविल कोर्ट की विशेष न्यायाधीश माधवी सिंह ने सजा सुनाई.
लॉकडाउन के उल्लंघन मामले की सुनवाई
पटना सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश माधवी सिंह ने लॉकडाउन के उल्लंघन मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने आरोपित सभी 17 तबलीगी जमात के सदस्यों को न्यायालय की कार्य अवधि तक कारावास और 25-25 सौ रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपित 17 तबलीगी जमात के सदस्य बेल पर हैं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना आरोप कबूला. इसके बाद सभी को पटना सिविल कोर्ट की विशेष न्यायाधीश माधवी सिंह ने सजा सुनाई.
कई सदस्यों को किया गया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान 13 अप्रैल 2020 को पटना के दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी गेट संख्या 74 के पास स्थित मस्जिद से काजिस्तान और किर्गिस्तान के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था.