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चारा घोटाला: झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है.

पटना
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Published : Sep 10, 2020, 9:38 PM IST

Updated : Sep 11, 2020, 12:42 PM IST

रांची/पटना: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई टल गई. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया था.

हालांकि बेल मिलने के बाद भी फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होता, क्योंकि एक अन्य मामले में भी उन्हें सजा सुनाई गई है.

5 साल की दी गई है सजा
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है. उनकी ओर से याचिका में बताया गया था कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है. बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.

चारा घोटाला के 4 मामले
चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को दो मामले में पांच-पांच साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें से तीन मामले में उन्हें सजा दी गई है.

देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें हाईकोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है. जबकि चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में सोमवार को सुनवाई होगी और दुमका कोषागार निकासी मामले में अभी जमानत याचिका दायर नहीं की गई है. वहीं डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.

Last Updated : Sep 11, 2020, 12:42 PM IST

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