पटनाःराज्य के सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों में हुए अतिक्रमण को हटाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर यह सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर वहां चारदीवारी के निर्माण का निर्देश दिया है.
सरकार से HC ने कहा- अस्पतालों को कराइए अतिक्रमण मुक्त, रिपोर्ट सौंपिए - बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध अतिक्रमण को हटा कर अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें. गौरतलब है कि राज्य में जिला अस्पताल समेत नीचे के अधिकतर अस्पतालों में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण की समस्या है.
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बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध अतिक्रमण को हटा कर अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करें. गौरतलब है कि राज्य में जिला अस्पताल समेत नीचे के अधिकतर अस्पतालों में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण की समस्या है.
दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई
राज्य सरकार और सम्बंधित जिला प्रशासन के अबतक ठोस कदम नहीं उठाने के कारण अवैध अतिक्रमण की समस्या लगातर बढ़ती जा रही है. इसके साथ ही राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पटना वेटेनरी कालेज में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की समस्या है. मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी.