पटना: हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने मोहम्मद अफरोज अहमद की क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि 21 फरवरी 2022 तक की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है तो बिहार के डीजीपी, मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक व जमुई के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना होगा.
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कोर्ट ने 14 दिसंबर 2021 को अपने आदेश में ओमान में रह रहे याचिकाकर्ता को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय व अन्य केंद्रीय एजेंसियों/संगठनों के सहयोग से प्रत्यर्पित करके याचिकाकर्ता को उस कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था. ये आदेश राज्य के डीजीपी, मुजफ्फरपुर और जमुई के पुलिस अधीक्षक को दिया था, जहाँ शिकायत लंबित है.