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पटना HC में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम को लेकर सुनवाई, सरकार से रिपोर्ट तलब

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम, 2016 लागू करने के मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

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Published : Feb 13, 2020, 1:31 PM IST

patna highcourt
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पटना: राज्य में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 लागू करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. रोहित कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है.

2016 में प्लांट लगाने की योजना ठप
कोर्ट को बताया गया कि पटना समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को नष्ट करने के लिए सही तरीके से व्यवस्था नहीं की गयी है. गर्दनीबाग क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा नष्ट करने के लिए 2016 में ही प्लांट लगाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

16 मार्च को होगी अगली सुनवाई
याचिका में कहा गया है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के प्रावधानों को सही दिशा और सख्ती से लागू नहीं किया गया है. साथ ही बिहार को प्लास्टिक कचरा मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. मामले पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

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