पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत सब्जी विक्रेता राजन साह की 5 वर्षीय बेटी खुशी के अपहरण पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing in Patna High Court) की. जस्टिस पार्थ सारथी ने इस मामलें को गम्भीरता से लेते हुए एसएसपी मुजफ्फरपुर को चार सप्ताह में जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया हैं. ये मामला 16 फरवरी 2021 को 5 साल की खुशी का अपहरण किये जाने से सम्बंधित हैं. मुजफ्फरपुर पुलिस को इस मामले में आज तक कोई नहीं सुराग मिला है.
यह भी पढ़ें:मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, निगरानी विभाग से जवाब तलब
पुलिस को नहीं मिला सुराग: खुशी के पिता राजन साह ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत पमरिया टोला के रहने वाले है. वे पेशे से एक सब्जी विक्रेता हैं. उन्होंने मुजफ्फरपुर पुलिस के रवैए से असंतुष्ट हो कर पटना हाईकोर्ट में अपनी बेटी की बरामदगी के लिए याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि लड़की के अपहरण हुए सवा साल का समय बीत चुका है. लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग तक नहीं लगा पाई है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने एसएसपी से जांच रिपोर्ट तलब की है.