पटनाः हाईकोर्ट ने वरीय डॉक्टरों और सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 रद्द करने के मामले पर सुनवाई की. 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरीय डॉक्टरों को कोरोना काल में आवश्यक और मेडिकल जांच वाले स्थानों पर तैनात नहीं करने के मामले पर सुनवाई की. मामला में कोर्ट ने प्रभावित डॉक्टरों को स्वयं याचिका दायर करने की छूट दी है.
मामले को स्वयं उठाएं वरिष्ठ डॉक्टर
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रजेंटेशन को निष्पादित करने का निर्देश दिया है. एडवोकेट अलका वर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता एक छात्र हैं. इसलिए कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टर मामले को स्वयं उठाएं.