पटनाः भाजपा विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. बुधवार 20 जून को इस मामले में सुनवाई होनी थी, जिसे टाल दिया गया है. अब अगली सुनवाई 5 जुलाई 2023 को की जाएगी. तब तक राजू सिंह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश दिया गया है. 20 जून को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने दायर याचिका में सुनवाई की थी, जिसमें गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी.
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राजद नेता अपहरण का मामलाः BJP विधायक राजू सिंह पर राजद नेता तुलसी राय का अपहरण कर मारपीट करने का आरोप है. इस मालमे में राजू सिंह सहित 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी. जस्टिस संदीप कुमार ने 20 जून को गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 21 जून को सुनवाई करने पर विचार किया था. सरकार को नेटिस जारी करते हुए जांच अधिकारी को तलब किया था.
6 आरोपियों पर मामला दर्जः बता दें कि राजद नेता तुलसी राय ने भाजपा विधायक राजू सिंह सहित 6 आरोपियों पर अपहरण व मारपीट का आरोप लगाया था. पारू थाना में केस भी दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने Muzaffarpur Civil Court से वारंट लेने के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने वारंट जारी नहीं किया था. इसके कुछ दिन बाद कोर्ट ने आरोपी राजू सिंह के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया था, इसके बाद से पुलिस राजू सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी थी.
25 मई की रात किया था अपहरणः तुलसी राय ने दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि 25 मई की रात वह रसूलपुर गांव से शादी समारोह से लौट रहा था. रास्ते में भाजपा विधायक राजू सिंह और उसके कुछ साथियों ने मेरा अपहरण कर कोल्डस्टोरेज पर ले गए थे. वहां उनके साथ मारपीट की गई थी साथ ही धमकी भी दी थी. तुलसी राय ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए राजू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की थी.