पटनाःक्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पतालों की रजिस्ट्री कराने के मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी व निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य अस्पतालों के बिहार क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्री कराने के मामले पर सुनवाई की.
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राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वेटरन फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अगली सुनवाई में कार्रवाई की रिपोर्ट तलब किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों व नर्सिंग होम को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए.