पटना: राज्य में अवैध रूप से चलने वाले ईंट भट्ठे से होने वाले प्रदूषण के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court ) में सुनवाई हुई. अनमोल कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है.
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ईंट भट्ठे से होने वाले प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट सख्त: के कोर्ट ने कहा कि आपने सभी 102 ईंट भट्ठों को बंद करा दिया,लेकिन आपके होते हुए इतनी बड़ी संख्या में ये ईंट भट्ठे चल कैसे रहे थे? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर कोर्ट को बताया गया कि अवैध रूप से चल रहे 102 ईंट भट्ठे को बंद करा दिया गया है.
ईंट भट्ठे चलाने के क्रम में नियमों का खुला उल्लंघन: साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से यह भी कोर्ट से कहा गया कि आगे अगर ऐसे अवैध रूप से ईंट भट्ठे चालू पाये गए, तो उन्हें तत्काल बंद करा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एमिकस क्यूरी अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ईंट भट्ठे चलाने के क्रम में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया. .
"राज्य में ईंट भट्ठे चलाने के क्रम में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया. बारिश के दिनों में तो ईंट भट्ठे ऐसे भी बंद ही रहते हैं. ईंट भट्ठे से होने वाले प्रदूषण के कारण वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है."-शिल्पी केशरी, एमिकस क्यूरी अधिवक्ता
29 सितम्बर मामले की अगली सुनवाई: उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में तो ईंट भट्ठे ऐसे भी बंद ही रहते हैं. उन्होंने कहा कि इन ईंट भट्ठे से होने वाले प्रदूषण के कारण वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है.इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है इस मामले पर फिर अगली सुनवाई 29 सितम्बर 2022 को की जाएगी.