पटनाःराज्य के पटना स्थित जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट समेत अन्य एयरपोर्ट के विस्तार (Expansion Of Airport In Bihar), विकास और भूमि अधिग्रहण मुद्दों के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई. गौरव सिंह समेत अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई की. उन्होंने राज्य सरकार को विभिन्न एयरपोर्ट के विस्तार, विकास और भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा देने का निर्देश दिया.
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कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी राज्य में एयरपोर्ट के लिए किये जा रहे सर्वे का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है इससे पहले पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के निदेशक ने कोर्ट में खुद उपस्थित हो कर पटना और राज्य के अन्य एयरपोर्ट की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी दी थी. उन्होंने पटना एयरपोर्ट की समस्याओं को बताते हुए कहा कि हवाई जहाज लैंडिंग की काफी समस्या है. सामान्य रूप से रनवे की लम्बाई नौ हज़ार फीट होती हैं, जो कि पूर्णिया व दरभंगा में उपलब्ध है. जबकि पटना में रनवे की लम्बाई 68 सौ फीट है.
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निदेशक ने बताया कि एक ओर रेलवे लाइन है और दूसरी ओर सचिवालय है. उन्होंने कोर्ट को बताया था कि रन वे की लम्बाई बढ़ाने के लिए सर्वे शुरू होगा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को यह जानकारी देने को कहा है कि बिहार के सटे राज्य झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तर पूर्व के राज्यों में कितने एयरपोर्ट हैं. कोर्ट को राज्य के गया, पूर्णियां और अन्य एयरपोर्ट के विस्तार, विकास और भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित समस्यायों के बारे में बताया गया.