पटना: राज्य में कोरोना महामारी के मामले परपटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बताने को कहा है कि राज्य में कोविड कचरे को नष्ट करने की क्या व्यवस्था है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.
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पटना हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
कोर्ट ने इएसआईसी अस्पताल बिहटा को हलफनामा दायर कर बताने को कहा कि अस्पताल स्वयं अकेले व्यवस्था क्यों नहीं देखती है. बता दें कि इस अस्पताल में आर्मी, राज्य सरकार और इएसआईसी अस्पताल मिल कर अस्पताल का संचालन करती है. कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा संचालित होने से समन्वय होने में कठिनाई होती है.
अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश
कोरोना पीड़ित मरीजों की मृत्यु के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध होती है. इससे संबंधित सभी जानकारियां राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया गया है.
साथ ही कोर्ट ने यह भी जानकारी मांगी है कि कोरोना से संबंधित वैक्सिनेशन, टेस्टिंग और कोरोना मरीजों के मौत के आंकड़े एक ही अपग्रेडेड पोर्टल पर क्यों नहीं रखा जाता है. इस मामले पर 7 जून को अगली सुनवाई होगी. कोरोना महामारी से संबंधित अन्य मामलों की सुनवाई 9 जून को की जाएगी.