पटना: राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न गंभीर हालत को लेकर गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार को कोर्ट के तरफ से उठाए गए मुद्दों पर पूरी जानकारी 8 सितंबर तक देने का निर्देश दिया है. दिनेश कुमार सिंह सहित अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.
अधिवक्ता ऋतिका रानी ने कोर्ट को बताया कि पूरे राज्य की आबादी के दो फीसदी लोगों का भी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है. बारह करोड़ की आबादी वाले राज्य में सिर्फ 9 आरटी पीसीआर मशीन हैं, जिससे कोरोना का सही जांच हो सकता है. लेकिन इसका भी न के बराबर उपयोग किया गया. कोविड अस्पतालों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सीसीटीवी नहीं लगाए गए हैं.