पटना:बुधवार को पटना हाइकोर्टने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मती से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. इस संबंध में दायर विभिन्न जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एनएचएआई और संबंधित जिलाधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.
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महेशखूंट-सहरसा एनएच पर कोर्ट का आदेश:अदालत ने महेशखूंट सहरसा एनएच रोड के निर्माण करने वाले ठेकेदार को पार्टी बनाने का निर्देश दिया. बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में एनएच रोड का निर्माण और मरम्मती का काम चल रहा है. कोर्ट को संबंधित अधिवक्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न एनएच सड़कों के निर्माण और मरम्मती का कार्य बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है. बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है.
सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं: अधिवक्ता ने बताया कि बहुत स्थानों पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण एनएच रोड के निर्माण में विलम्ब हो रहा है. साथ कोर्ट को बताया गया कि राज्य में सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण का कार्य धीमी रफ्तार से होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मरम्मती कार्य में देरी हो रही है. अब इन जनहित याचिकाओं पर आगे सुनवाई की जाएगी.
इस मामले में उच्च न्यायालय की सख्ती: उधर, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च न्यायालय ने सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है. इस मामले में पक्ष रखते हुए अधिवक्ता नागेन्द्र राय ने कोर्ट को बताया कि मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नासरीगंज के बुस्कूट फैक्ट्री मोड़ से न्यू मिथिला कॉलोनी वार्ड 33 के नाला और सड़क का निर्माण करने का आदेश दिया था लेकिन दानापुर नगर