पटनाः सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा गलत उत्तर विकल्प देने के मामलें में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing In Patna High Court) हुई. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा (Justice Sanjeev Prakash Sharma) ने याचिकाकर्ता नितिन कुमार की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने बीएसईबी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
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कोर्ट ने बिहार परीक्षा समिति को स्पष्ट कर दिया कि सीनियर सेकेंडरी शिक्षक की कोई भी अंतरिम नियुक्ति इस मामलें में कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा. अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि 21 सितम्बर, 2020 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सीनियर सेकेंडरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया. इनमें समिति ने कई प्रश्नों के उत्तरों के विकल्प गलत दिया.