पटना: राजधानी में इस साल सितम्बर माह में भयंकर जलजमाव की समस्या हुई थी. इस कारण से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. जिस पर हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2020 तक सुनवाई टाल दी है. साथ ही कोर्ट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विद्युत शवदाह गृहों के हालात को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा है.
पटना HC ने जलजमाव की समस्या और राज्य में शवदाह गृह को लेकर की सुनवाई, दिए ये आदेश - patna high court on crematory
पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में जलजमाव की समस्या को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जबाब-तलब किया है. साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विद्युत शवदाह गृहों के हालात को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा है.
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बता दें कि राजधानी में जलजमाव की समस्या को लेकर नवीन कुमार सिंह और अन्य की दायर जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. जिसमें राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उच्च स्तरीय समिति ने जल जमाव मामले की जांच पूरी कर ली है. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई में रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा तलब किया है. इस मामले पर 10 जनवरी 2020 को फिर सुनवाई की जाएगी.
शवदाह गृहों को लेकर हलफनामा दायर करने का आदेश
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विद्युत शव दाहगृहों की दयनीय हालत पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. बता दें कि मुकेश रंजन की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है. दायर याचिका में बताया गया था कि पटना समेत अन्य क्षेत्रों में बने विद्युत शव दाहगृहों की हालत काफी खराब है. इन विद्युत शव दाहगृहों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण आम जनता को काफी कठिनाइयां होती है. इस मामले पर 2 सप्ताह के बाद अगली सुनवाई की जायेगी.