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पटना हाईकोर्ट ने बिना निबंधन के वाहनों के परिचालन को लेकर नगर निगम को लगाई फटकार

मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि 13 जनवरी 2020 तक निगम सभी बचे 36 वाहनों का निबंधन सुनिश्चित करे. वरना सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़े आदेश पारित किये जायेंगे.

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पटना हाईकोर्ट

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Published : Jan 8, 2020, 1:42 PM IST

पटनाः नगर निगम के बगैर निबंधन वाले वाहनों के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने निगम से पूछा कि बिना निबंधन के ये वाहन कैसे चल रहे थे.

चीफ जस्टिस संजय करोल ने की सुनवाई
कोर्ट ने ये सुनवाई निर्भय प्रताप की जनहित याचिका पर की है, जिसमें कहा गया है कि नगर निगम में 2 वर्षो से बगैर निबंधन के वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने उपस्थित अधिकारियों से पूछा कि बगैर निबंधन के 2 सालों से वाहन कैसे चलाए गए.

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कोर्ट ने दिए प्रधान सचिव को निर्देश
मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि 13 जनवरी 2020 तक निगम सभी बचे 36 वाहनों का निबंधन सुनिश्चित करे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़े आदेश पारित किये जायेंगे.

आदेश के बाद भी नहीं हुआ निबंधन
गौरतलब है कि पटना नगर निगम में बड़ी संख्या में वाहन बगैर निबंधन के चल रहे थे. कोर्ट के बार-बार आदेश के बाबजूद सभी वाहनों का निबंधन कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है. इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को की जायेगी.

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