बिहार

bihar

ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट में सरकार की रिपोर्ट: सभी जिलों में होंगे एक किन्नर थानेदार, आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन - reservation of transgenders

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि किन्नरों की आबादी के हिसाब से उनके पुलिस बहाली में आरक्षण का कोटा निर्धारित कर दिया गया है, जब पुलिस में बहाली होगी, तो हर जिले में एक पद अधिकारी और 4 पद कांस्टेबल के किन्नरों के लिए आरक्षित होंगे.

Patna High Court
Patna High Court

By

Published : Feb 3, 2021, 11:55 PM IST

Updated : Feb 4, 2021, 10:39 AM IST

पटना: बिहार पुलिस बहाली में किन्नरों के आरक्षण के मामले पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वीरा यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई की.

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि किन्नरों की आबादी के हिसाब से उनके पुलिस बहाली में आरक्षण का कोटा निर्धारित कर दिया गया है, जब पुलिस में बहाली होगी, तो हर जिले में एक पद अधिकारी और 4 पद कांस्टेबल के किन्नरों के लिए आरक्षित होंगे.

ये भी पढ़ें:डी. एल. एड शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से राहत, निष्कासन पर लगाई रोक

कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2020 के उस आदेश(अंतरिम आदेश) में संशोधन किया, जिसमें कोर्ट ने पुलिस बहाली के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी थी. अब पुलिस बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.

Last Updated : Feb 4, 2021, 10:39 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details