पटनाःपटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में करोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण हुए मौत के मामले में पीड़ित परिवारों को चार लाख रुपये या अधिसूचित मुआवजा की राशि मुहैया कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने श्याम चन्द्र चौधरी ऊर्फ कुणाल की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने को कहा है. याचिका में कोरोना के कारण मृत लोगों का सही-सही आंकड़ा उपलब्ध कराने के आदेश देने का आग्रह किया गया था. वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने बताया कि आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 12 के तहत निर्देश देने को लेकर याचिका दायर की गई थी.
याचिका में कहा गया है कि मार्च, 2020 में कोरोना का संक्रमण भारत में देखा गया. मार्च, 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर भारत में आई. अप्रैल 2021 से राज्यभर में बडी संख्या में लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है.