पटनाःबिहार दारोगा बहाली (Bihar Daroga Bahali Exam) परीक्षा में शारीरिक दक्षता जांच में हुई गड़बड़ी के आरोपों के मद्देनजर पटना हाईकोर्ट (Patna High court) ने बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोग को भर्ती से जुड़े मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. जस्टिस पी वी बजंत्री ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है.
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याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि दारोगा भर्ती हेतु पीटी व मेंस परीक्षाओं में ये सभी याचिकाकर्ता सफल हुए हैं. उन्हें बोर्ड ने शारीरिक दक्षता जांच के लिए बुलाया था, जो विगत 22 मार्च से 12 अप्रैल 2021 के बीच अलग जगह अलग समय पर होनी थी.