पटनाःफोर लेन पटना-गया-डोभी एनएच 83 (Patna Gaya Dobhi NH 83 construction) निर्माण मामले में आज पटना हाईकोर्टमें सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, एनएचएआई के अधिकारी और एनएच निर्माण करने वाली कंपनी को सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस ने निर्माण के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा.
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मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई और उसमें आ रही समस्याओं का निरीक्षण कर 19 मई, 2022 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जिला प्रशासन को जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में निर्माण कंपनी से कहा था कि कार्य करने की गति काफी धीमी है.