पटना: पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन (Patliputra Railway Station) तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक सड़क नहीं होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court ) में आज भी सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते सोमवार को कड़ा रुख अख्तियार किया था. नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सहित पटना के डीएम और दानापुर के डीआरएम को आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में हाजिर रहने का निर्देश दिया गया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वहां जा कर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.
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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पथ निर्माण विभाग (Road Construction Department), नगर विकास विभाग (Urban Development Department) के प्रधान सचिव व रेलवे के वरीय अधिकारियों की एक टीम गठन करने का निर्देश दिया था, जिसे वैकल्पिक रास्ते की संभावनाओं को तलाश कर कोर्ट को रिपोर्ट देनी थी. कोर्ट ने जानना चाहा कि इस मामले में पिछले तीन साल से कोर्ट आदेश पर आदेश जारी कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार व रेलवे इसका ठोस निदान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं?