पटना: मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 34540 सहायक शिक्षकों की बहाली की बची हुई सीट पर अदालत के आदेश के बावजूद अब तक बहाली नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने शिक्षा विभाग के संबंधित सचिव और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को अगली तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
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7 साल बाद भी बहाली नहीं होने पर कोर्ट की नाराजगी:सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि अगली तारीख पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ अदालती आदेश के अवमानना के दोषी के लिए आरोप तय किया जाएगा. कोर्ट का कहना था कि 19 अक्टूबर 2016 को हाईकोर्ट ने छह माह के भीतर सहायक शिक्षक के बची हुई 2213 सीट पर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था लेकिन करीब सात साल के बाद भी बहाली नहीं की जा सकी.
दो हफ्ते बाद पटना हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई:कोर्ट ने वहां मौजूद निदेशक से जानना चाहा कि सहायक शिक्षक की बहाली करने के अधिकारी कौन हैं? कोर्ट के सवाल पर उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी सहायक शिक्षक को बहाली करने के अधिकारी हैं. इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी जिला में बहाली करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं लेकिन यह मामला पूरे राज्य का हैं. अदालत में अब इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.