बिहार

bihar

ETV Bharat / state

अलग डिटेंशन सेंटर बनाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में बांग्लादेश से अवैध रूप से आईं तीन अप्रवासी महिलाओं को वापस भेजने के मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि अलग डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट

By

Published : Jul 22, 2021, 11:08 PM IST

पटना: बिहार में बांग्लादेश से अवैध रूप से आईं तीन अप्रवासी महिलाओं को वापस भेजने के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार से अलग डिटेंशन सेंटर बनाने के मामले में जवाब तलब किया.

यह भी पढ़ें-शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया होगी आसान, फर्जियों को नहीं मिलेगा मौका, जाएगी नौकरी: शिक्षा मंत्री

हाईकोर्ट ने मरियम खातून की याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि अवैध रूप से रह रहीं महिलाओं को बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है. इस संबंध में औपचारिकताएं लगभग पूरी की जा चुकी है.

बता दें कि बांग्लादेश से अवैध रूप से बिहार आईं तीन महिलाओं को नारी निकेतन में रखा गया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट को राज्य सरकार ने बताया था कि पटना के बेऊर जेल में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिटेंशन सेंटर जेल में नहीं बल्कि अलग से बनाया जाना चाहिए.

कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को बताने को कहा कि अलग डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है. इससे पूर्व कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह बताने को कहा कि राज्य में ऐसे अवैध रूप से आने वालों को डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा जाता है. राज्य में डिटेंशन सेंटर अलग से क्यों नहीं बनाया गया है. दो सप्ताह बाद इस मामले पर फिर सुनवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-बिहार के 4 जिलों के लिए बालू का रेट तय, खरीदने से पहले जरूर जान लीजिए..

ABOUT THE AUTHOR

...view details