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सहारा द्वारा उपभोक्ताओं के जमा पैसे नहीं लौटाने पर सुनवाई, सेबी के लीगल हेड को हाईकोर्ट ने किया तलब - ईटीवी भारत न्यूज

सहारा इंडिया से संबंधित एक मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने (Hearing in Patna High Court) अगली सुनवाई में सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होने का आदेश दिया है. सहारा के खिलाफ विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा पैसे के भुगतान नहीं करने को लेकर दो सौ से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका कोर्ट में दी गई है.

Patna High Court
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Published : Mar 8, 2022, 8:55 PM IST

Updated : Mar 8, 2022, 9:20 PM IST

पटनाः सहारा इंडिया (Sahara Group Of Companies) के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई दो सौ से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर पटना हाईकोर्टने सुनवाई की. इन मामलों पर जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar) ने सुनवाई की. अदालत ने 28 मार्च, 2022 को अगली सुनवाई में सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होने का आदेश दिया है.

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इस मामले में कोर्ट ने सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के अधिवक्ता से जानना चाहा कि सहारा में जिन निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया है, उनका पैसा उन्हें क्यों नहीं लौटाया जा रहा है. इस पर सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उसका 24 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सेबी के पास जमा है.

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अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि अगर सेबी उस पैसा को लौटा देती है और कोर्ट का आदेश होगा तो सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज निवेशकों के उचित पैसा का भुगतान कर देगा. सहारा के अधिवक्ता को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि यह पैसा जनता के मेहनत से कमाया हुआ पैसा है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निवेशकों का पैसा उन्हें हर हाल में मिलना चाहिये.

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वहीं, कोर्ट ने सेबी के अधिवक्ता से पूछा कि वह सहारा ग्रुप ऑफ कम्पनीज का पैसा उसे क्यों नहीं लौटा दे रहे है, जिससे निवेशकों का पैसा उन्हें सहारा द्वारा लौटाया जा सके. कोर्ट ने सेबी के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह सेबी के लीगल हेड को अदालती आदेश की जानकारी दे दें. ताकि अगली सुनवाई वे कोर्ट में उपस्थित हो सकें. उनके पक्ष को भी सुनकर कोर्ट उचित निर्देश दे सके. कोर्ट ने सेबी और सहारा के अधिवक्ता को कहा कि इस बीच वे जितने भी हस्तक्षेप याचिका दायर किये गए हैं. उसकी जांच कर लें. इस मामलें पर अगली सुनवाई 28 मार्च, 2022 को की जाएगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, इओयू और कंपनी रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इनसे यह जानना चाहा था कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में अपना पैसा जमा किया है, उसे उन्हें लौटाने की दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट ने इसी की जानकारी लेने और ग्राहकों का पैसा लौटाने की दिशा में कई जा रही कार्रवाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने अदालत को सहयोग करने के लिये अधिवक्ता अभिनव अशोक और अधिवक्ता राकेश को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था.

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Last Updated : Mar 8, 2022, 9:20 PM IST

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