पटना: बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सम्बंधित मामलें पर पटना हाइकोर्ट में चल रही सुनवाई अब दो सप्ताह बाद की जायेगी. बता दें कि चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर यह सुनवाई की गई थी.
मेन्टल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के गठन का आदेश: दरअसल, पिछली बार कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य में मेन्टल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया था. वहीं, पटना हाईकोर्ट को प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में देने को कहा था. कोर्ट ने पूरे राज्य में प्रमंडल स्तर पर बोर्ड गठित करने को कहा था.
नियमावली में सुधार करने का मिला था निर्देश:वहीं, पिछली सुनवाई में कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि नयी नियमावली बना ली गयी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफ़नामा दायर करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पहले की सुनवाई में इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसमें सुधारने के उपाय पर सलाह देने को कहा था. ऐसे में याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया था, उस पर राज्य सरकार के द्वारा आधा अधूरा ही कार्य किया गया है.