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पटना हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा, जानें क्या है मामला

इस मामले को लेकर 16 अप्रैल, 2021 को याचिकाकर्ता द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, डायरेक्टर जनरल, आरकेलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई), बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के प्रधान सचिव, राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव व वैशाली के जिलाधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हैं.

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Published : Oct 27, 2021, 8:20 AM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य के वैशाली जिले में शांति स्तूप के नजदीक स्थित अभिषेक पुष्करणी के नाम से जाने, जाने वाले 2600 वर्ष पुराने तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाईकरते हुए राज्य के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है.


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इस जनहित याचिका में 2600 वर्ष पुराने इस प्राचीन काल के तालाब की प्राकृतिक सुंदरता को बहाल करने, अवैध अतिक्रमण से मुक्त करने व उक्त तालाब में सालों भर पानी की नियमित आपूर्ति करने को लेकर आदेश देने का अनुरोध किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि गर्मी के मौसम में ये तालाब सूख जाता है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर 16 अप्रैल, 2021 को याचिकाकर्ता द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, डायरेक्टर जनरल, आरकेलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई), बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के प्रधान सचिव, राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव व वैशाली के जिलाधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई हैं. अब इस मामले पर आगे की सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी.

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