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ASP काम्या मिश्रा को हाईकोर्ट ने किया तलब, गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले में हुई थी सुनवाई

कोर्ट ने सुनवाई (Hearing In Patna High Court) करते हुए कोर्ट ने सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा को अगली सुनवाई में तलब किया है. कोर्ट जानना चाहता है कि इस मामले में एसआईटी की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है.

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

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Published : Nov 21, 2022, 3:06 PM IST

पटनाःराजधानी के पटना हाईकोर्टमें गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम (After Care Home Gai Ghat incident) की घटना के मामले पर सुनवाई हुई. जहां सुनवाई करते हुए जस्टिस आशुतोष कुमार (Justice Ashutosh Kumar) की खंडपीठ ने इस मामले में एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा को अगली सुनवाई में तलब किया है. इस मामले पर आगे की सुनवाई 24 नवंबर, 2022 को की जाएगी.

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अधिवक्ता मीनू कुमारी ने दी कोर्ट को जानकारीः ने इस मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने बताया कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब है. इससे पूर्व इस मामलें की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी.

कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगाः आज कोर्ट ने एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी को कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्ज शीट फाइल किया जा चुका है. पिछली सुनवाई में उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. और कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था.

महिला थाना में प्राथमिकी दर्जःराज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है. पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई थी. हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. कमेटी ने इस मामले में 31 जनवरी को अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है. केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं वास करती हैं.

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