पटना: पटना हाईकोर्ट ने सुपौल के पूर्व जिला न्यायालय के अध्यक्षशिव प्रसाद साहू को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने शिव प्रसाद साहू को अध्यक्ष पद से पदमुक्त करने के फैसला पर फिलहाल रोक लगा दी. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 12 जनवरी 2024 तय की है. मंगलवार को जस्टिस संदीप कुमार ने शिव प्रसाद साहू की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. बीसीआई के वकील विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बीसीआई जल्द इस मामले पर कोई निर्णय ले लेगा.
सुपौल के पूर्व जिला न्यायालय के अध्यक्ष मामले पर सुनवाई: आवेदक के अधिवक्ता धनंजय कुमार तिवारी ने कोर्ट को बताया कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पदस्थापित एडीजे सप्तम को लेकर जिला अधिवक्ता संघ ने उनके कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया. इस बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं थे, लेकिन अध्यक्ष के नाम से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई. अखबार में खबर छपने के बाद उन्होंने संघ के सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की. इसके बाद एक बैठक कर निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पदमुक्त कर दिया गया.
12 जनवरी को होगी अगली सुनवाई:आवेदक के अधिवक्ता धनंजय कुमार तिवारी ने कोर्ट को बताया कि यही नहीं स्टेट बार काउंसिल ने भी बैठक की कार्रवाई पर अपनी मुहर लगा दी. उनका कहना था कि इस आदेश के खिलाफ बीसीआई के समक्ष रिवीजन दायर किया, लेकिन बीसीआई ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है. वहीं बीसीआई के वकील विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बीसीआई जल्द इस मामले पर कोई निर्णय ले लेगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी.